सिरसा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि कल होने वाले 46-ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष मतदान के लिए सभी प्रबंध चाकचौबंद कर लिए गए है। आज स्थानीय पंचायत भवन से केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में सभी 142 पोलिंग पार्टियों को मतदान से संबंधित सभी तरह की सामग्री देकर रवाना किया गया है। सभी पार्टियों को निर्देश दिए गए है कि वे चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों में सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करे और कल यानी 20 जनवरी को सुबह 7 बजे मतदान शुरु करवाए। उन्होंने मौके पर बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में मतदान के सुचारु एवं शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने हेतु कुल 142 मतदान केंद्र स्थापित किए गए है जिन पर विधानसभा क्षेत्र के कुल 144181 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 77340 पुरुष एवं 66841 महिला मतदाता है। उन्होंने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए 170 पोलिंग पार्टियां गठित की गई है, जिनमें 142 पार्टियों को मतदान केंद्रों पर भेजा गया है और इसके अलावा 28 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व में रखा गया है। इस प्रकार से पूरी मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए 464 अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चूंकि पूरे ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र को अति संवेदनशील घोषित किया गया है इसी को मद्देनजर रखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर नजर रखने के लिए इस बार 170 माइक्रो ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक-एक माइक्रो ऑब्जर्वर को तैनात किया गया है जो किसी भी प्रकार की घटना की सूचना तत्काल चुनाव पर्यवेक्षक व जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा। उपायुक्त श्रीनिवास ने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र को चार जोन व 20 सैक्टरों में बांटकर जोन इंचार्ज,सैक्टर मैजिस्ट्रेट व सैक्टर सुपरवाईजर को तैनात किया गया है। इसके अलावा 17 अन्य ड्यूटी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की है जो आगामी 23 जनवरी तक ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर पूरी नजर रखेंगे। उन्होंने सभी सैक्टर मैजिस्ट्रेट को निर्देश दिए है कि वे प्रत्याशियों को चुनावी बूथ स्थापित करने के लिए भी उन्हें 200 मीटर की परिधि से ही बाहर जगह बताएं। उन्होंने कहा कि सैक्टर मैजिस्ट्रेट पहले से ही मतदान केंद्र में सभी तरह की आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करे। मतदान केंद्र में बिजली-पानी और शौचालय के साथ-साथ रैंप का होना भी जरुरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों व हरियाणा पुलिस की 27 कंपनियां तैनात की गई है जिनमें 10 कंपनियां अर्धसैनिक बलों, 12 कंपनियां हरियाणा पुलिस और 5 कंपनियां आईआरबी की होंगी। पूरे जिला को जोडऩे वाली सड़कों की नाकाबंदी की गई है और बाहर से आने जाने वाले वाहनों व व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न सड़कों पर 89 बैरियर स्थापित किए गए है जहां पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात होंगे। पूरे विधानसभा क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 39 सैक्टरों में बांटकर पुलिस पार्टियों की ड्यूटियां लगाई गई है। एक पुलिस पार्टी दो गांव पर नजर रखेंगी। इसके साथ-साथ मतदान केंद्रों पर भी अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ स्थानीय पुलिस के जवानों की पर्याप्त मात्रा में तैनाती की गई है और शांति व कानून व्यवस्था प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। उन्होंने बताया कि मतदान वाले दिन ऐलनाबाद क्षेत्र में कोई भी बाहर का व्यक्ति जिसका इस क्षेत्र में वोट नहीं है वह इस क्षेत्र में नहीं रुक पाएगा। यदि विधानसभा क्षेत्र में कोई बाहर का राजनीतिक व्यक्ति/पार्टी वर्कर क्षेत्र में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तुरंत संबंधित थाना अधिकारी से संपर्क करके सैक्टर मैजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा के उपचुनाव में मतदान केंद्रों पर पोलिंग एजेंट उन्हीं व्यक्तियों को बनाया जाएगा जिन व्यक्तियों के संबंधित मतदान केंद्रों पर वोट होंगे। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के संबंधित बूथों पर वोट नहीं होंगे उन मतदान केंद्रों में बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ-साथ किसी भी पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र के अंदर मोबाईल फोन, कोडलैस, वायरलैस सैट इत्यादि ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों व आजाद प्रत्याशियों से अपील की है कि वे अपने कार्यकर्ताओं से कहे कि कोई भी व्यक्ति आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना न करे और चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत ही मतदान केंद्रों में एजेंट बने। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऐलनाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर पहचान पत्र दिखाया जाना अनिवार्य किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता आयोग के अधिकार के तहत उन्हें जारी किए गए मतदाता फोटो पहचान पत्र या निर्धारित किए गए वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी पहचान सिद्ध कर सकते है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं द्वारा अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल जा सकने वाले वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो लगे सेवा पहचान कार्ड तथा पब्लिक सेक्टर बैंक/डाकघरों में 30 नवम्बर 2009 तक खोले गए खातों के लिए जारी पासबुक, जिसमें उनकी फोटो लगी हो शामिल है।