चंडीगढ़: हरियाणा सरकार देश के कई राज्यों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष के सीधे शहरी निकाय चुनावों में निर्वाचन की व्यवस्था की तर्ज पर हरियाणा में भी लागू करने पर विचार कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने तथा शहरी निकायों को अधिक स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से निकाय प्रमुखों का सीधा चुनाव बेहतर निर्णय साबित हो सकता है। राज्य सरकार इसके लिए नगर पालिका ऐक्ट और नियमों में संशोधन करने जा रही है। सरकार की दलील है कि इस नये निर्णय से न सिर्फ निकायों के काम काज में तेजी आयेगी, बल्कि पार्षदों की खरीद-फरोक्त बंद होने के साथ-साथ गुटबंदी पर अंकुश लगेगा।
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