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19.10.09

जहां नीम हकीम की हर भरमार नशे का कारोबार

कालांवाली (प्रैसवार्ता) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1970, केन्द्रीय होम्योपैथी अधिनियम 1973 तथा ड्रग एवं कास्मैटिक एक्ट 1940 की धज्जियां उड़ाते हुए कालांवाली कस्बे तथा आसपास के ग्रामों में अनगिनत नीम-हकीम, झोला छाप चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग, आयुवैदिक बोर्ड इससे बेखबर है या है या फिर भ्रष्ट तंत्र की सांठ-गांठ है। फर्जी चिकित्सकों, वैद्यों के हौंसले इस कद्र बुलंद हैं, कि समाचार पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापन,शहर-कस्बों में बड़े-बड़े होडिंग्स लगाकर न सिर्फ लोगों को गुमराह करके न उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं, बल्कि नशीली वस्तुएं (अफीम, भुक्की, गांजा, चरस, हथकढ़ शरा) दवा के रूप में देकर नशे का आदी बना रहे हैं। ज्यादातर नीम-हकीम व झोलाछाप चिकित्सकों के पास किसी भी प्रकार की कोई मान्य डिग्री नहीं है-जबकि कुछ दूसरे चिकित्सकों के नाम पर या फिर बिहार आदि राज्यों से अमान्य प्रमाण पत्रों का सहारा लिये हुए हैं। ''प्रैसवार्ता'' को मिली जानकारी अनुसार बिहार सहित अन्य राज्यों से अमान्य डिग्री दिलवाने वालों का एक बकायदा गिरोह इस क्षेत्र में सक्रिय है। केवल इतना ही नहीं, कालांवाली तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी मान्य डिग्री के लैबोट्रीज की संख्या में भी निरंतर इजाफा हो रहा है, जिनकी किसी गलत रिपोर्ट के चलते जानलेवा हादसा हो सकता है।

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