उपभोक्ता फॉर्म ने एक किसान को घटिया कीटनाशक देने पर २५ हजार रुपए हर्जाने के तौर पर देने के आदेश दिए हैं।
हरियाणा के जिला जीन्द के गाँव रजाना निवासी बलबीर ने ३ मार्च २००८ को फॉर्म में की शिकायत की थी कि उसने अपनी गेहूं की फसल के लिये एक ट्रेडिंग कंपनी से १५०० रुपये का कीटनाशक खरीदा था। दुकानदार द्वारा बताये गए सुझावों के अनुसार उसने फसल पर कीटनाशक का प्रयोग किया तो उसकी ९० प्रतेशत फसल खराब हो गई। कृषि विभाग की टीम ने भी अपनी रिपोर्ट में फसल खराब होने का कारण घटिया कीटनाशक बताया। उपभोक्ता फॉरम ने बलबीर को घटिया कीटनाशक देने पर ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा शिकायतकर्ता को २५ हजार रुपए हर्जाने के तौर पर देने के आदेश दिए हैं।
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सवाल यह भी है कि सवा साल बाद फ़ैसला हुआ, किसान भाई ने कचहरी के कितने चक्कर काटे, कितना तेल फूँका? उसे फ़सल में नुकसान कितना हुआ?
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