आप अपने क्षेत्र की हलचल को चित्रों और विजुअल समेत नेटप्रेस पर छपवा सकते हैं I सम्पर्क कीजिये सेल नम्बर 0 94165 57786 पर I ई-मेल akbar.khan.rana@gmail.com दि नेटप्रेस डॉट कॉम आपका अपना मंच है, इसे और बेहतर बनाने के लिए Cell.No.09416557786 तथा E-Mail: akbar.khan.rana@gmail.com पर आपके सुझाव, आलेख और काव्य आदि सादर आमंत्रित हैं I

9.5.09

बिना लाइसेंस कृषि उत्पाद बेचना अब नामुमकिन.

हरियाणा: प्रदेश में बिना किसी लाइसेंस के धड़ल्ले से घटिया व नकली कृषि उत्पाद बेचने वालों की अब खैर नहीं है। कृषि विभाग ऐसे विक्रेताओं की खोज के लिए अभियान चला रहा है। इस अभियान में जिला कृषि अधिकारियों के साथ-साथ चंडीगढ़ व जिला प्रशासन के अधिकारी भी होंगे, जो मुकम्मल कार्रवाई में कृषि अधिकारियों की सहायता करेगे।
कृषि उत्पादों जिनमें खाद, बीज व दवाओं आदि की गुणवत्ता को लेकर अक्सर प्रश्न उठते है। दुकानदारों द्वारा घटिया खाद, बीज व दवाइयां देने से अक्सर किसानों की बहुमूल्य फसल बर्बाद हो जाती है। इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने 'गुणवत्ता नियंत्रण' कार्यक्रम चलाया है। वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव कृषि विभाग शकुंतला जाखू के निर्देशों पर यह विशेष अभियान पूरे प्रदेश में 9 मई से 8 जून तक चलाया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक इस अभियान में प्रदेश भर में कृषि उत्पादों की सभी दुकानों पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर खरीफ सीजन के दौरान यह अभियान चलाया जाएगा। कृषि विभाग की तरफ से क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, पौध संरक्षण परियोजना अधिकारी (एपीपीओ), एसडीएओ तथा बीच-बीच में खुद डीडीए के अलावा चंडीगढ़ के अधिकारी भी इस अभियान में शामिल होंगे।
यह टीम कृषि उत्पाद विक्रेताओं के लाइसेंस जांच करेगी। इसके अलावा दुकानों से खाद, बीज, दवाओं व कृषि में प्रयोग होने वाले अन्य उत्पादों के सैंपल भी लेगी। इसी प्रकार खंड स्तर पर कृषि विभाग की टीम के साथ अधिकारी मौजूद होंगे। सैंपल फेल होने व बिना लाइसेंस वाले दुकानदारों व नकली उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ इंसेक्टिसाइड एक्ट, सीड कंट्रोल एक्ट व फर्टीलाइजर कंट्रोल आर्डर के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

0 टिप्पणियाँ:

एक टिप्पणी भेजें